बलौदाबाजार-बलौदा बाजार जिले में हत्या के एक सनसनीखेज मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। शराब पीने-पिलाने के विवाद में पोल्ट्री व्यवसायी की बेरहमी से हत्या करने वाले चार सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला गिधौरी टुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रा का है, जहां 29 अक्टूबर 2024 की रात हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।
प्रकरण के अनुसार ग्राम दर्रा निवासी रामशंकर साहू की हत्या शराब को लेकर हुए विवाद के चलते की गई थी। मृतक और आरोपी परिवार के बीच पहले से ही शराब पीने-पिलाने को लेकर नाराजगी चल रही थी। घटना वाली रात यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी भाइयों कृष्णा साहू, राजेश साहू, उमेश साहू और रविशंकर साहू ने मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। चारों आरोपी आपस में सगे भाई हैं और मृतक को सबक सिखाने की नीयत से पहले उसकी पत्नी और बच्चों को बंधक बना लिया गया।
इसके बाद आरोपियों ने रामशंकर साहू को बुलाया और उसके साथ हाथ-मुक्कों से जमकर मारपीट की। साथ ही सीने पर पत्थर पटक दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि रामशंकर साहू मौके पर ही बेसुध हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल कसडोल के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि रामशंकर साहू की मौत मारपीट के कारण हुई थी। शासन की ओर से लोक अभियोजक थानेश्वर प्रसाद वर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सशक्त तर्क रखे।
जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि मृतक और आरोपी दोनों परिवार पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय करते थे। न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है और इससे यह संदेश गया है कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।









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