दिनेश देवांगन…
कसडोल:-विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यालय में घुसकर बत्तमीजी करने वाले शिक्षक को निलंबित किया गया है। दरअसल पूरा मामला युक्तियुक्तकरण को लेकर था। जांच में यह भी सामने आया कि विनीता साहू, सहायक शिक्षक युक्तियुक्तकरण के तहत स्थानांतरण होने पर कार्यमुक्ति एवं वेतन आहरण की प्रक्रिया में अड़चन डालते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को धमकाया जा रहा, जिसका विडियों सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया और करवाई की। 18 जुलाई 2025 को सुशील साहू ने कसडोल स्थित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनाधिकृत प्रवेश कर शिक्षा अधिकारी अरविन्द ध्रुव के साथ गाली-गलौच व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए धमकियां भी दीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ।
शासकीय प्राथमिक शाला मोहतरा (ह) के प्रधान पाठक सुशील साहू को अनुशासनहीनता एवं अमर्यादित व्यवहार के चलते जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. संजय गुहे ने सुशील साहू को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित बीईओ कार्यालय निर्धारित किया गया हैए जहां से उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।











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